डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से अधिक की निकासी मामले पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. सीबीआइ के इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया था कि लालू प्रसाद की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है,जिसके बाद लालू यादव के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी ,वही आज इसकी हाई कोर्ट ने याचिका में कुछ खामियां पाई जिस कारण कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 11 मार्च को रखी है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने झारखंड उच्च न्यायालय, हमने आज कोर्ट में अपील दायर की है। हमने सारी खामियां दूर कर दीं लेकिन कार्यालय की रिपोर्ट शामिल नहीं की और इसके कारण अदालत ने मामले को अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया:
We have filed an appeal in court today. We've removed all defects but the office report was not included & due to that the court listed the matter for next Friday: Prabhat Kumar, lawyer of Lalu Prasad Yadav on the challenge of fodder scam case verdict in Jharkhand High Court pic.twitter.com/bYdIg5qLhB
— ANI (@ANI) March 4, 2022