(File pic)
महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से बढ़ कोविड के मामलों के मद्देनजर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स में कोविड वैक्सीन की डबल डोज ले चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी।
#Omicron: Maharashtra Govt to impose night curfew (11pm-5am) from Jan 10, bar movement of people in groups of 5 or more
Swimming pools, gyms, spas, beauty salons, zoos, museums, & entertainment parks to remain closed
Hair cutting salons and malls to operate at 50% capacity pic.twitter.com/ZG0GaMulAw
— ANI (@ANI) January 8, 2022
महाराष्ट्र सरकार ने 10 जनवरी से नाईट कर्फ्यू के एलान किया है,यह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी सार्वजनिक आवाजाही नही होगी,
इसके साथ ही विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सलून पूरी तरह बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।