भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक अहम फ़ैसले में क़रीब दो साल पहले फ़्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़न के सौदे को दी गई अपनी मंज़ूरी निलंबित कर दी है.
प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसके अलावा कई उल्लंघन करने के लिए अमेज़न पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जैसा कि अगस्त 2019 में दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत अमेज़न को फ़्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी ख़रीदनी थी.
उसके बाद नवंबर 2019 में प्रतिस्पर्धा आयोग ने सौदे को मंज़ूरी दे दी. लेकिन उस समय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह भी उल्लेख किया था कि यदि किसी भी समय अधिग्रहण करने वाले की जानकारी ग़लत पाई गई तो मंज़ूरी का यह आदेश रद्द हो जयेगा।
Competition Commission of India (CCI) imposes Rs 202 crores penalty on Amazon for providing "false & incorrect information" & "suppressing material facts" of 2019 Future deal; asks Amazon to again file detailed Form II within a period of 60 days pic.twitter.com/tVCm9EDuVp
— ANI (@ANI) December 17, 2021