बिग ब्रेकिंग: रांची के CBI कोर्ट ने कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को आय से अधिक सपंत्ति के मामले में सुनाई सजा

राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है,जहां आय से छह लाख रुपये अधिक अर्जित करने के मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की दोषी करार हुए हैं। आज रांची के सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत में पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के जानकारी अनुसार, विशेष सीबीआई अदालत रांची ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को 3 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई। उन्होंने 2005-2009 के दौरान राज्य में एक मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपये जमा किए थे।

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