कर्नाटक में हिजाब विवाद पर अगले आदेश तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक

कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए छात्रों को कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का आदेश दिया है जो लोगों को उकसा सकता है,चाहे वह हिजाब हो या भगवा रंग का कपड़ा।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि कर्नाटक HC का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश पारित करेगा, छात्रों से मामले के निपटारे तक ऐसी धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने को कहा वहीं कोर्ट का कहना है कि शांति और शांति बहाल होनी चाहिए, मामले को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया.

वहीं शिक्षा मंत्री ने एएनआई से बातचीत में कहा,सीएम एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे (आज शाम) और अदालत के वास्तविक आदेश को जानने के बाद हम फैसला करेंगे (हाई स्कूल और कॉलेज फिर से खोलना)

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