कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए छात्रों को कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का आदेश दिया है जो लोगों को उकसा सकता है,चाहे वह हिजाब हो या भगवा रंग का कपड़ा।
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि कर्नाटक HC का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश पारित करेगा, छात्रों से मामले के निपटारे तक ऐसी धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने को कहा वहीं कोर्ट का कहना है कि शांति और शांति बहाल होनी चाहिए, मामले को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया.
#HijabRow: Karnataka HC says it will pass an order directing reopening of colleges, asks students not to insist on wearing such religious things till the disposal of the matter
Court says peace & tranquillity must be restored, adjourns the matter for Monday pic.twitter.com/PdtaAvED4n
— ANI (@ANI) February 10, 2022
वहीं शिक्षा मंत्री ने एएनआई से बातचीत में कहा,सीएम एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे (आज शाम) और अदालत के वास्तविक आदेश को जानने के बाद हम फैसला करेंगे (हाई स्कूल और कॉलेज फिर से खोलना)
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