कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों को परामर्श दिया है कि 31 दिसंबर से पहले ई-नॉमिनेशन हर हालत में करा लें। ऐसा नहीं करेंगे, तो 7 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ई-नॉमिनेशन से अकाउंट होल्डर के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, अगर अभी तक अंशधारक ने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया है, तो उसका फंड रुक सकता है।
कोई भी खाताधारक अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता है,तो वह अपनी फंड की राशी को नही निकाल पाएगा।कोई भी क्लेम सेटल नही होगा,इस लिए ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी है।