झारखंड विधानसभा में झारखंड (भीड़, हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक मंगलवार को पास हो गया। अब मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हुई तो दोषी को उम्रकैद और पांच से 25 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई लिंचिंग के लिए माहौल बनाने का दोषी मिला तो उसे भी तीन साल तक की सजा और तीन लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके लिए नोडल अफसर की नियुक्ति होगी। सीएम ने कहा कि सभी लोग निर्भीक होकर काम करे, इसीलिए यह विधेयक लाया गया है।