रांची : Legal aid के तहत जरूरतमंद लोगो की कानूनी सलाह में मदद करेगी अनुप्रिया और उनकी टीम

रांची:- मिलियन ड्रीम्स फाउन्डेशन (एन.जी.ओ) के द्वारा झारखंड के सभी जिलों में कानूनी सेवा से वंचित और अक्षम लोगों के लिए अब एक विशेष पहल की जा रही है जिसके तहत गरीबों एवं जरूरतमंद लोगो को निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ज्ञात हो कि वर्ष 1987 में गरीबों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (एल. एस. ए. ऐक्ट) को लागू किया गया था. इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाएँ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, बच्चों, महिलाओं, मानव तस्करी के शिकार लोगों, औद्योगिक कामगारों, हिरासत में लिये गए व्यक्तियों और गरीबों (1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय) के लिये उपलब्ध हैं.

धुर्वा स्मार्ट सिटी में चला बुलडोजर,बरसात में लोग हुए बेघर

मिलियंस ड्रीम फाउंडेशन की अध्यक्ष अनुप्रिया ने बताया कि जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं हो, उन्हें बिना पैसे लिए में कानूनी सहायता करना विधिक सहायता (Legal aid) कहलाता है और इसी कड़ी में हमारी संस्था गरीबों एवं जरूरतमंद लोगो को निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराएगी | मिलीयन ड्रीम्स फाउंडेशन राज्य के 24 जिलों में एक साथ गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देने का कार्य करेगी जो कि विधिक समता के लिए बहुत आवश्यक तत्त्व है क्योंकि निर्धनता के कारण कोई न्याय न प्राप्त कर पाए तो विधिक समता का कोई अर्थ नहीं है।

अर्जेटीना के उपराष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की कोशिश,तान दी पिस्तौल बाल बाल बची क्रिस्टीना

Share Now

Leave a Reply

%d