वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई पाँच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि जिला जज एके विश्वेश की अदालत ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है.
इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. इसी दिन मुस्लिम पक्ष को जवाब दाख़िल करने को भी कहा गया है.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना दिया है. जज ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है. ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है.
मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, यह हिंदू पक्ष की जीत है. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं.
Gyanvapi case: Varanasi court upholds maintainability of Hindu side's petition, next hearing on Sep 22
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— ANI Digital (@ani_digital) September 12, 2022
न्यूज़ एजेंसी एजेंसी एएनआई के मुताबिक वाराणसी, यूपी: “भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए,” हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास कहती हैं कि वह ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी फैसले का जश्न मनाती हैं ।
पत्रकारों से बातचीत में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे।